हिमांशु राणा ने कोर्ट में चल रहे Merger Case का नवीनतम अपडेट साझा किया है। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गौरव मेहरोत्रा ने अदालत में कहा कि सरकार ने दायर हलफनामे में पूरी जानकारी नहीं दी है। अदालत में यह स्पष्ट किया गया कि कितने विद्यालय merge हुए और कितने demerge हुए, यह विवरण हलफनामे में नहीं दिया गया।
कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वह 16 अक्टूबर तक सही और समस्त सूचनाओं के साथ नया affidavit दाखिल करे। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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हिमांशु राणा ने कहा कि शुरू में सरकार केस को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जस्टिस राय की बेंच से उन्हें उम्मीद थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि टीम एलपी मिश्रा अपने अधिवक्ता को साथ नहीं ले जा रही, जबकि पोस्ट अब भी महत्वपूर्ण हैं।
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राणा ने भरोसा जताया कि उनके वकील पूरी मेहनत करेंगे और अंततः जीत सुनिश्चित होगी।
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