Maharashtra News: पुणे जिले के जुन्नर तहसील के सोनावले स्थित आश्रम स्कूल के माध्यमिक विभाग के मुख्याध्यापक बी.आर. लोखंडे को निलंबित कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने बिना पूर्व अनुमति के विदेश यात्रा की।
यह कार्रवाई ठाणे स्थित आदिवासी विकास परियोजना के अपर आयुक्त गोपीचंद कदम ने आदेश जारी कर की।
जानकारी के अनुसार, लोखंडे ने विदेश जाने से पहले आंबेगांव तहसील के घोड़ेगांव स्थित आदिवासी परियोजना कार्यालय से अनुमति नहीं ली थी। उस दौरान राज्य सरकार का मानसून सत्र चल रहा था और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण स्कूल में स्टाफ की भारी कमी थी। ऐसे हालात में मुख्याध्यापक की मौजूदगी आवश्यक थी, लेकिन उनका अवकाश आवेदन परियोजना अधिकारी ने अस्वीकार कर दिया था।
छुट्टी खारिज, फिर भी विदेश रवाना
रिपोर्ट्स के अनुसार, अर्जित अवकाश खारिज होने के बाद लोखंडे ने छोटा अवकाश आवेदन भी दिया, जिसे मंजूरी नहीं मिली। इसके बावजूद वे विदेश चले गए। सरकारी नियमों के मुताबिक, किसी भी कर्मचारी को पासपोर्ट बनवाने और विदेश जाने से पहले सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। लोखंडे पर इन नियमों की अवहेलना का आरोप है।ग्राम पंचायत की शिकायत के बाद कार्रवाई
यह मामला तब सामने आया जब सोनावले ग्राम पंचायत ने घोड़ेगांव परियोजना अधिकारी के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर लोखंडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।ये भी पढ़ें: कक्षा में गंदी बातें करने के आरोप पर अभिभावक-छात्राओं का बवाल, पुलिस ने शिक्षक को भीड़ से बचाया
प्रशासन सख्त रुख में
अपर आयुक्त गोपीचंद कदम ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा नियम उल्लंघन को गंभीर अपराध माना जाएगा। विभाग ने संकेत दिया है कि भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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