Barely: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बरेली द्वारा जारी पत्र के अनुसार अब विद्यालयों में चार्ज का हस्तांतरण शिक्षकों की वरिष्ठता के आधार पर किया जाएगा। यह निर्णय शिक्षकों द्वारा की गई शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें कहा गया कि विद्यालयों का चार्ज गलत ढंग से दिया गया है जबकि उनसे वरिष्ठ शिक्षक वहीं कार्यरत हैं।
पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के अनुसार ज्येष्ठता का निर्धारण शिक्षक की मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर होगा। अगर एक ही दिनांक को कई नियुक्तियाँ हुई हों तो वरिष्ठता उस क्रम से तय की जाएगी जिसमें उनका नाम नियम 17 या 18 के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया हो।
इसके अतिरिक्त, मृतक आश्रित या अप्रशिक्षित नियुक्त अध्यापकों की वरिष्ठता प्रशिक्षण पूर्ण होने की तिथि से मानी जाएगी। वहीं, अंतरजनपदीय स्थानांतरण से आए शिक्षकों की वरिष्ठता उस वर्ष के आदेश के अनुसार तय की जाएगी, जिसमें वे जनपद में नियुक्त हुए हैं।
यह आदेश खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करता है कि वे संबंधित शिक्षकों को इस नियमावली की जानकारी दें ताकि भविष्य में चार्ज वितरण में कोई विवाद न रहे।
नोट: ये आदेश 5-4-2024 का है।