उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के विलय से जुड़े आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सीतापुर समेत अन्य जिलों के छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया था कि स्कूलों का यह विलय मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE Act) का उल्लंघन करता है।
याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस फैसले से छोटे बच्चों को दूर-दराज के स्कूलों में जाना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। वहीं राज्य सरकार का पक्ष था कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए उठाया गया है।
हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित किया था, जिसे अब सार्वजनिक किया गया है।
नीचे दिए गए लिंक से आप कोर्ट का पूरा आदेश PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
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