महिला शिक्षिका ने 13 साल के छात्र के साथ बनाए संबंध, गर्भवती होने पर कोर्ट ने दिया ये आदेश


सूरत में एक 23 वर्षीय शिक्षिका पर अपने 13 वर्षीय छात्र के साथ शारीरिक संबंध बनाने और छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने दोनों को गुजरात-राजस्थान सीमा से गिरफ्तार किया था।

सूरत लौटने के बाद दोनों की मेडिकल जांच कराई गई, जिसमें शिक्षिका के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। गर्भ की अवधि 20 सप्ताह और 3 दिन बताई गई। जांच में यह भी पता चला कि छात्र पिता बनने में सक्षम है। डीएनए जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं।

शिक्षिका ने कोर्ट में गर्भपात की अर्जी लगाई थी। डॉक्टरों और पुलिस की सलाह पर कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (MTP) एक्ट के तहत गर्भपात की अनुमति दी। शुरुआत में शिक्षिका ने गर्भपात से इनकार किया था, लेकिन बाद में सहमति दे दी। डॉक्टरों की रिपोर्ट में बताया गया कि गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास नहीं हो रहा था और यह माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा हो सकता था।

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पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ BNS की धारा 137(2) और POCSO एक्ट की धारा 4, 8, 12 के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल वह जेल में है और मामला कोर्ट में चल रहा है।

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