Siddhartnagar: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी बुलेटिन और एडवाइजरी के आधार पर बढ़ती शीतलहर के मद्देनजर जिलाधिकारी डॉ. राजागणपति आर. ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-30(2) के तहत जनहित में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, जनपद में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के सभी राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और अन्य बोर्डों के विद्यालय अब 28 जनवरी 2025 से 30 जनवरी 2025 तक प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संचालित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य और हित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
गौरतलब है कि जिले में इन दिनों शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे ठंड में छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कदम से छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है।