पटना: एनआइओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल एनआइओएस डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य ठहराया था, लेकिन अब पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि 18 माह का डीएलएड कोर्स अब सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होगा।
इस फैसले के बाद, बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआइओएस से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे और वे आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उन शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने 2017 के बाद एनआइओएस से डीएलएड किया था, क्योंकि केंद्र सरकार ने तब प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को इस कोर्स की अनुमति दी थी। इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने 18 महीने में डीएलएड पूरा किया था,
जिसके चलते 24 माह के डीएलएड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले में अदालत में याचिका दायर की थी।
अब यह फैसला राज्यों में होने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण बन गया है, जिससे एनआइओएस से 18 माह का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।