प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी (डीएम) पर आदेश का पालन नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह जुर्माना राशि दोषी अधिकारियों के वेतन से वसूली जा सकती है और 18 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रार जनरल के पास जमा करनी होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने याची सुरेंद्र की याचिका पर दिया।
याची ने जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के दीपकपुर गांव के प्रधान के खिलाफ डीएम से शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि प्रधान ने बिना विकास कार्य कराए पैसे पास करा लिए थे। शिकायत पर कार्रवाई न होने के कारण याची ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2024 को डीएम से जवाब मांगा था, लेकिन डीएम ने आदेश का पालन नहीं किया।
याची के अधिवक्ता श्याम शंकर मिश्रा ने अदालत में दलील दी कि 23 अक्टूबर के आदेश का पालन नहीं किया गया, जबकि कोर्ट ने 18 नवंबर तक समय दिया था। इसके बाद मंगलवार को स्थायी अधिवक्ता ने आदेश के पालन के लिए अतिरिक्त समय देने की प्रार्थना की। कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने के कारण डीएम पर नाराजगी जताई और एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।