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एआरपी पद पर नया शासनादेश: कार्यकाल बदला, अधिक शिक्षक होंगे लाभान्वित


Utter Pradesh, Etahi: बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण शासनादेश जारी किया गया है। अब शिक्षक केवल एक बार अधिकतम तीन वर्षों के लिए एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) पद पर कार्य कर सकेंगे। यह जानकारी खंड शिक्षाधिकारी मुख्यालय, एटा, थान सिंह ने दी। 

गौरतलब है कि वर्तमान में कार्यरत एआरपी का कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। नए शासनादेश के अनुसार, एआरपी को अपने ब्लॉक के दस-दस विद्यालयों में प्री प्राइमरी से कक्षा दो तक के बच्चों को भाषा और गणित में निपुण बनाने का कार्य करना होगा।

इस नए आदेश के तहत, तीन वर्ष के बाद केवल नए शिक्षकों का चयन इस पद के लिए किया जाएगा। शासनादेश का पालन पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। शासनादेश की प्रति मिलने और उसका अवलोकन करने के बाद और अधिक जानकारी साझा की जाएगी।

शासनादेश का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाना और बच्चों की शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाना है।

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