लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश संबंधी नियमों में अहम बदलाव किया गया है। अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में सभी प्रकार की छुट्टियां इसी पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन और स्वीकृत की जाएंगी।
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिक विभाग समय-समय पर पोर्टल पर पंजीकरण को लेकर पत्र जारी करता रहा है, लेकिन हालिया समीक्षा में पाया गया कि कई विभागों में अब भी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है।
इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अवकाश की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ही संपन्न की जाए।
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सरकार का मानना है कि मानव संपदा पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का डाटा प्रबंधन अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगा। इससे छुट्टी स्वीकृति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और रिकॉर्ड संधारण भी आसान होगा। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
