लखनऊ: एनआईओएस ब्रिज कोर्स को लेकर जारी निर्देशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति बी.एड. को मान्य योग्यता मानते हुए 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच हुई है, उन्हें अपनी वर्तमान नियुक्ति की वैधता बनाए रखने के लिए यह ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि यदि संबंधित शिक्षक निर्धारित समय-सीमा के भीतर ब्रिज कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी नियुक्ति अमान्य मानी जा सकती है।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह ब्रिज कोर्स भविष्य में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नई नियुक्ति (subsequent employment) के लिए मान्य नहीं होगा। यह कोर्स केवल वर्तमान नियुक्ति की पात्रता बनाए रखने के उद्देश्य से है।

नोट: शिक्षक साथी किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक आदेश, नोटिफिकेशन एवं विभागीय दिशा-निर्देश अवश्य देखें।