CBIC ने दी जानकारी
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने प्रेस विज्ञप्ति और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) जारी कर स्पष्ट किया है कि पीड़ित उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) से संपर्क कर सकते हैं। इसके तहत उपभोक्ता 1915 पर कॉल कर सकते हैं या 8800001915 नंबर पर व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं।GST दरों में बड़ा सुधार
सरकार ने हाल ही में GST ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत लागू किए हैं। इस कदम से दैनिक उपयोग की करीब 99 प्रतिशत वस्तुओं पर टैक्स का बोझ कम हुआ है और कीमतों में कमी आई है।ये भी पढ़ें: हर भारतीय के पास होने चाहिए ये Emergency Phone Numbers, पूरी सूची - एक क्लिक में जानिए
सोशल मीडिया पर उपभोक्ताओं की नाराजगी
हालांकि, सोशल मीडिया पर कई उपभोक्ताओं ने शिकायत की है कि कुछ कंपनियां जीएसटी दर में कटौती के बावजूद कीमतों में कोई बदलाव नहीं कर रही हैं। इस पर सरकार ने साफ किया है कि वह मूल्य निर्धारण पर सख्त नजर रख रही है और कंपनियों को उपभोक्ताओं को पूरा लाभ देने के लिए बाध्य किया जाएगा।सरकार का कहना है कि यदि उपभोक्ताओं को जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है, तो वे बिना किसी शुल्क के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को न्याय मिलेगा और कंपनियों की जवाबदेही भी तय होगी।
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