शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा विभाग का नया आदेश जारी, 30 जून तक करना होगा निर्णय


पटना: बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के 26,665 शिक्षकों के तबादले की पहली सूची ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर जारी कर दी है। लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्हें अब अपने गृह जिले या नजदीकी स्कूलों में काम करने का अवसर मिल रहा है। विभाग ने शिक्षकों से 30 जून 2025 तक स्थानांतरण के तहत नए विद्यालयों में योगदान देने को कहा है।

पुराने स्कूल में रहने की अनुमति, लेकिन शर्तें भी

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है, वे यदि चाहें तो अपने वर्तमान (पुराने) स्कूल में ही बने रह सकते हैं। हालांकि, ऐसा करने पर वे अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे

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योगदान की प्रक्रिया

स्थानांतरण आदेश के अनुसार, शिक्षकों को निम्न प्रक्रिया का पालन करना होगा:

  1. स्थानांतरण आदेश डाउनलोड: शिक्षक ई-शिक्षा कोष पर लॉग इन करके अपना आदेश एवं योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र डाउनलोड करेंगे।
  2. हस्ताक्षर और प्रतिहस्ताक्षर: योगदान प्रतिवेदन पर स्वयं हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराना होगा।
  3. अपलोडिंग: हस्ताक्षरित प्रतिवेदन ई-शिक्षा कोष पर अपलोड करना अनिवार्य है।
  4. यदि स्थानांतरण स्वीकार नहीं: ऐसे शिक्षक घोषणा पत्र डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रति पोर्टल पर अपलोड करेंगे और वर्तमान विद्यालय में बने रहेंगे।
  5. अवकाश पर शिक्षक: अवकाश पर चल रहे शिक्षक ई-मेल आदि माध्यम से योगदान प्रतिवेदन भेज सकते हैं। उन्हें विद्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी।
  6. योगदान की तिथि दर्ज: शिक्षक को अपने लॉगिन से योगदान की तिथि दर्ज करनी होगी, जिसके बाद उन्हें पूर्व विद्यालय से स्वतः विरमित माना जाएगा।

अंतिम तिथि 30 जून

शिक्षा विभाग ने यह भी कहा है कि 30 जून 2025 तक योगदान या अस्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों का तबादला 1 जुलाई 2025 से स्वतः रद्द मान लिया जाएगा।

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यह कदम शिक्षा विभाग के ई-गवर्नेंस की दिशा में एक और प्रगति माना जा रहा है, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों को बढ़ावा मिलेगा।

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