बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभाग ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
विशिष्ट शिक्षकों को मिलेगा पूर्ण वेतन संरक्षण
शिक्षा विभाग के नए आदेश के तहत, नियोजित शिक्षकों से विशिष्ट शिक्षक बने अध्यापकों को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए फिटमेंट मैट्रिक्स के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। साथ ही, उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।ये भी पढ़ें: 8वें वेतन आयोग: चपरासी, शिक्षक से लेकर IAS तक, जानें आपके लेवल पर कितनी बढ़ेगी बेसिक सैलरी
निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि वे वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को शीघ्र और सटीक ढंग से पूरा करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो और यह पूरी तरह पारदर्शी हो।पढ़ें पूरी खबर: बिहार में विशिष्ट शिक्षकों की सैलरी: जानें नया वेतनमान और भत्ते
शिक्षकों में खुशी का माहौल
राज्य के विशिष्ट शिक्षकों ने इस आदेश का स्वागत करते हुए इसे सकारात्मक पहल बताया है। उनका मानना है कि इस निर्णय से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि यह उनके अधिकारों को संरक्षित करने में भी सहायक होगा। शिक्षकों का कहना है कि यह कदम उनकी वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को और बेहतर बनाएगा।शिक्षा विभाग के प्रयास
गौरतलब है कि बिहार शिक्षा विभाग राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हाल ही में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली की गई है और नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया जा रहा है। विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों को जल्द से जल्द उनका पहला वेतन दिया जाए।इस फैसले से शिक्षकों में उत्साह है, और उन्होंने विभाग के इस कदम की सराहना की है। शिक्षकों का मानना है कि यह पहल उनकी गरिमा और अधिकारों को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित होगी।
Tags:
Bihar News