अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लोकहित में यह कदम उठाना आवश्यक है। परीक्षा कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने और परिणाम समय पर घोषित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
एस्मा लागू, हड़ताल निषिद्ध
अधिसूचना के अनुसार, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधीन सभी सेवाओं में हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से छह महीने तक की रोक लगाई गई है। यह रोक परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने जैसे सभी कार्यों को सुचारु रूप से संपन्न करने के लिए लागू की गई है।
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गौरतलब है कि अगले छह महीनों के भीतर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, मूल्यांकन कार्य और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया संपन्न होगी। शासन का मानना है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की हड़ताल से परीक्षाओं और परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
परीक्षाएं और परिणाम प्रभावित न हो
24 फरवरी से शुरू हो रही यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में लाखों छात्र-छात्राएं शामिल होंगे। परीक्षा के सफल आयोजन और परिणाम समय पर घोषित करने के लिए प्रशासन ने हड़ताल पर रोक लगाना जरूरी समझा। शासन के इस कदम से परीक्षा प्रक्रिया में बाधा की संभावना को समाप्त किया जा सकेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें।