Shamli, 18 नवंबर 2024 – बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण जिलाधिकारी शामली, श्री अरविन्द कुमार चौहान ने जिले में 12वीं कक्षा तक के सभी शिक्षण संस्थानों को अग्रिम आदेश तक बंद करने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर को देखते हुए लिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, स्कूलों में शैक्षणिक कार्य तत्काल प्रभाव से बंद रहेगा, लेकिन संस्थान चाहें तो इस अवधि में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने यह निर्देश केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की स्टेज-IV लागू करने और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संदर्भ में जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को सुनिश्चित करेंगे।
यह कदम जिले के छात्र-छात्राओं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए उठाया गया है। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए आदेश की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।
छात्रों और अभिभावकों से अपील
जिलाधिकारी ने अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकलने से बचें और ऑनलाइन पढ़ाई को प्राथमिकता दें।
शामली जिले में बढ़ते प्रदूषण के चलते यह फैसला अभूतपूर्व है, और इसका उद्देश्य सभी को सुरक्षित रखना है।
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