अब नहीं होगा पेपर लीक! लोकसभा में पारित हुआ सार्वजनिक परीक्षा विधेयक, मिलेगी ये सजा । Paper Leak News

Paper Leak News: सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए लोकसभा में विधेयक पारित हो गया है। आपको बतां दे कि लोकसभा में परित इस नए विधेयक का मुख्य उद्देश्य पेपर लीक जैसी समस्याओं को खत्म करने तथा कराने वालों पर नकेल कसना है। इस बिल में काफी सख्त सज़ा का प्रावधान किया गया हैं। जानिए क्या-क्या है इस नए विधेयक में...

पेपर लीक करने पर कितनी होगी सजा?

इस विधेयक में पेपर लीक कराने वाले गुटों, व्यक्तियों तथा संगठनों के लिए बहुत ही कड़ी सजा का प्रवधान है। अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे इस बिल के तहत 10 साल की सजा तथा उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

दूसरे व्यक्ति के जगह पेपर लिखने की सजा ?


लोकसभा में परित इस नए बिल के तहत पेपर लीक कराने वालों पर कार्रवाई तो होगा ही, वहीं अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे परिक्षार्थी (Candidate) की जगह एग्जाम देता पकड़ा गया तो उसे 3 से 5 साल सजा होगी। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई व्यक्ति अपने सगे, संबंधि, दोस्त के स्थान पर पेपर लिखते पकड़े जाते हैं।

इस विधेयक में क्या है खास?

एसएससी, यूपीएससी आदि भर्ती परिक्षाओं और जेईई, सीयूईटी, एनईईटी जैसी प्रवेश परिक्षाओं में इस विधेयक के जरिए पेपर लीक जैसी समस्याओं पर नकेल कसी जाएगी। इस बिल में धोखाधड़ी जैसी समस्याओं पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 से 5 साल तक के कारावास का प्रस्ताव है। वहीं धोखाधड़ी के संगठित अपराधों में शामिल रहने के लिए 5 से 10 साल तक जेल कारावास और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जुर्माना का नियम है।

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