बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने और मुख्यालय छोड़ने की प्रक्रिया को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने से पहले कम से कम सात दिन पहले इसकी सूचना संबंधित विभाग को देनी होगी। यह निर्णय राज्य में छुट्टी और मुख्यालय छोड़ने के आवेदन में हो रही देरी को समाप्त करने के लिए लिया गया है।
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राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। विभाग के अवर सचिव सिद्धेश्वर द्वारा जारी किए गए इस आदेश में सभी विभागों, प्रधान कार्यालयों, प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करें।
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अब तक देखा गया था कि छुट्टी या मुख्यालय छोड़ने का आवेदन दो या तीन दिन पहले ही प्राप्त होता था, जिससे मंजूरी देने और उससे संबंधित निर्णयों में देरी होती थी। इस देरी को रोकने के लिए आदेश में कहा गया है कि आवेदन कम से कम सात दिन पहले प्राप्त होना चाहिए, ताकि उसे समय पर मंजूरी मिल सके।
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यह निर्देश बिहार सरकार के लगभग 6 लाख कर्मचारियों पर लागू होगा, और सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे हर स्तर पर सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।