व्हाट्सएप ग्रुप में अभद्र भाषा मामले में सहायक अध्यापक पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज


Badaun: उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष की शिकायत पर नहडौली स्थित संविलियन विद्यालय के निलंबित सहायक अध्यापक के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। 


आवास विकास कॉलोनी निवासी संजीव कुमार शर्मा, जो आरिफपुर नवादा स्थित संविलियन विद्यालय में सहायक अध्यापक और प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं, ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह उत्तर प्रदेशीय टीचर शिक्षक संघ के एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं। इस ग्रुप के एडमिन नहडौली स्थित संविलियन विद्यालय के सहायक अध्यापक धीरेंद्र चौहान हैं, जिसमें 973 शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हैं।

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संजीव शर्मा का आरोप है कि 2 फरवरी को धीरेंद्र चौहान ने ग्रुप में जाति विशेष को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे और उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से गाली-गलौज की। इससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। उन्होंने कहा कि धीरेंद्र चौहान पहले भी कई बार ग्रुप में अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर चुके हैं, जिससे शिक्षकों की छवि धूमिल हो रही है।

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इस मामले में पहले ही 3 फरवरी को बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने आरोपी शिक्षक धीरेंद्र चौहान को निलंबित कर दिया था। अब सिविल लाइंस पुलिस ने जिलाध्यक्ष की तहरीर के आधार पर आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।


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सिविल लाइंस इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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