पटना: बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग ने शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। पहले चरण में 35 विशिष्ट शिक्षकों का तबादला किया गया है, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं।
हालांकि, पहले चारण में तीन शिक्षकों के आवेदन दस्तावेजों की कमी के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हैं। वहीं, 9 शिक्षकों के आवेदन को इस श्रेणी में नहीं माना गया है और उन्हें पुनर्विचार के लिए संबंधित श्रेणी में रखा गया है।
स्वीकृत आवेदनों पर निर्णय
शिक्षा विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 35 स्वीकृत आवेदनों के तहत स्थानांतरण/पदस्थापन कुछ शर्तों के आधार पर किया गया है। इनमें प्रमुख शर्तें शामिल हैं कि अंतर जिला स्थानांतरण में संबंधित शिक्षक को स्थानांतरित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा। स्थानांतरण आदेश एक कार्यदिवस के भीतर जारी किया जाएगा और शिक्षक को 7 कार्यदिवस के भीतर स्थानांतरित जिले में योगदान देना होगा।
इसके अलावा, स्थानांतरण से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि संबंधित शिक्षक पर कोई आरोप लंबित न हो और उनके वेतन व अन्य दायित्वों का निपटारा किया गया हो।
एक लाख से अधिक आवेदन
शिक्षक स्थानांतरण के लिए लगभग 1,90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें विशेष परिस्थितियों के तहत स्थानांतरण की मांग की गई थी। शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका और आदेश के अनुसार, स्थानांतरण का आदेश संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल से डाउनलोड किया जाएगा और फिर हस्ताक्षरित करके पुनः अपलोड किया जाएगा। यह आदेश संबंधित शिक्षक, प्रधानाध्यापक और अन्य अधिकारियों के लिए उपलब्ध होगा।
यह प्रक्रिया संबंधित शिक्षकों के लिए राहत की बात है, क्योंकि यह उन्हें स्थानांतरण की प्रक्रिया को सरल और शीघ्रता से पूरा करने का मौका प्रदान करेगी।
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