मधेपुरा: उदाकिशुनगंज प्रखंड के एनपीएम पासवान टोला स्थित विद्यालय में छह माह पूर्व महिला शिक्षिका के साथ हुई मारपीट और अभद्र व्यवहार के मामले में आरोपी शिक्षक विप्लव कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) के निरीक्षण पत्र के आधार पर की गई।
मामले का विवरण:
20 जून 2024 को शिक्षिका सुश्री कुमारी दीप्ति यादव ने शिकायत की थी कि शिक्षक विप्लव कुमार ने उनके साथ गाली-गलौज की, गला दबाने और बाल पकड़कर घसीटने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। इस घटना की शिकायत डीएम से की गई थी। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के डीपीओ अभिषेक कुमार ने मामले की जांच की।
जांच के निष्कर्ष:
जांच के दौरान आरोपी शिक्षक ने अपनी गलती स्वीकार की और बीईओ, उदाकिशुनगंज को माफीनामा भी सौंपा। इसके बावजूद शिक्षक विप्लव कुमार ने फिर से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति की।
कार्रवाई:
जांच प्रतिवेदन के आधार पर डीईओ, मधेपुरा ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। स्थापना डीपीओ ने इस निर्देश का पालन करते हुए शिक्षक विप्लव कुमार को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के लिए उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र, चौसा निर्धारित किया गया है।
आगे की प्रक्रिया:
शिक्षा विभाग अब आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप पत्र जारी करेगा और आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
इस घटना ने शिक्षा विभाग में अनुशासन और कार्यस्थल पर सुरक्षा के प्रति गंभीरता का संदेश दिया है।