लखनऊ: शिक्षामित्रों के स्थानांतरण और समायोजन से जुड़ा शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि शिक्षामित्र चाहें तो अपनी वर्तमान तैनाती पर रह सकते हैं या फिर अपनी मूल तैनाती वाले विद्यालय में जाने का विकल्प चुन सकते हैं।
विवाहित महिला शिक्षामित्रों को विशेष छूट देते हुए यह प्रावधान किया गया है कि वे अपने पति के निवास वाले जनपद के परिषदीय विद्यालय में तैनाती का विकल्प चुन सकती हैं, बशर्ते वे आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें।
जिन शिक्षामित्रों ने अपनी मूल तैनाती के विद्यालय में जाने का विकल्प दिया है, वहां पद रिक्त होने की स्थिति में उन्हें वहीं समायोजित किया जाएगा। यदि मूल विद्यालय में रिक्ति उपलब्ध न हो, तो उसी ग्राम सभा/वार्ड के किसी अन्य विद्यालय में तैनाती दी जाएगी।
पहले चरण में सभी विकल्पों की जांच कर तैनाती/समायोजन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।